सक्षम योजना
सक्षम युवा, सक्षम राजस्थान
राज्य के समस्त युवा/महिलाओं के लिये जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय या सामुहिक रुप से कोई स्वरोजगार गतिविधि करने के इच्छुक है, उनके लिये निगम की ओर से सक्षम योजना तैयार की गई है।
योजना के प्रमुख प्रावधानः
• राज्य के समस्त युवा/महिलाओं के लिये।
• आयु 15-45 वर्ष
• 100 % राज्य सरकार पोषित योजना जिसमें है नि:शुल्क प्रशिक्षण की सुविधा।
• वंचित समुदायों की आर्थिक सामाजिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए दैनिक प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम 4 घंटे से अधिकतम 6 घंटे (गैर आवासीय) प्रति दिवस।
• आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर अवधि 8 घंटे प्रतिदिन।
• मांग के अनुसार विशिष्ट पाठ्यक्रमों को किया जाएगा डिजाइन।
• प्रशिक्षण उपरान्त निगम द्वारा सूचीबद्ध/ स्वीकृत एजेन्सी/ काउन्सिल/ संस्थान द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण।
• प्रशिक्षणोपरान्त न्यूनतम 50 % युवाओं को स्वरोजगार।
• योजनान्तर्गत सामान्य पुरुष श्रेणी के लिये 400 रुपये एवं अन्य सभी श्रेणियों महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि के लिये 200 रुपये पंजीयन शुल्क।
• प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा निः शुल्क प्रशिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी।